दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और ओखला विधानसभा से उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। यह मामला जामिया नगर थाने में दर्ज किया गया है।
🔹 किस धारा के तहत केस दर्ज?
एफआईआर नंबर 95/25 के तहत धारा 223/3/5 बीएनएस और 126 आरपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार द्वारा आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करना कानूनन अपराध माना जाता है। 🚔📜
🔹 क्या है पूरा मामला?
चुनाव आयोग के सख्त नियमों के बावजूद कई प्रत्याशी और दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। 🏛️🔍
📌 प्रमुख बिंदु:
- आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज।
- मामला जामिया नगर थाने में दर्ज हुआ।
- एफआईआर नंबर 95/25, धारा 223/3/5 बीएनएस और 126 आरपी एक्ट के तहत कार्रवाई।
- चुनाव आयोग ने सख्ती के संकेत दिए।
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❓ FAQs
1. Why has an FIR been filed against Amanatullah Khan?
An FIR has been registered against Amanatullah Khan for allegedly violating the Model Code of Conduct under sections 223/3/5 BNS and 126 RP Act.
2. What does the Model Code of Conduct violation mean in elections?
It refers to breaking the rules set by the Election Commission to ensure free and fair elections, including restrictions on campaigning and public behavior of candidates.
🗳️ पोल - आपकी राय क्या है?
क्या चुनाव आयोग को आचार संहिता उल्लंघन मामलों में और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए?
1️⃣ हां, सख्त कदम उठाने चाहिए
2️⃣ नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा है
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